Homeराज्यउत्तराखंडUttarakhand: रिवर राफ्टिंग-कयाकिंग संशोधन नियमावली मंजूर, जानें धामी कैबिनेट के अन्य फैसले

Uttarakhand: रिवर राफ्टिंग-कयाकिंग संशोधन नियमावली मंजूर, जानें धामी कैबिनेट के अन्य फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कुल दस प्रस्ताव रखे गए। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी मिल गई है।

ये हुए निर्णय

नन्ही परी संस्थान पिथौरागढ़ को भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसमें तीन हेक्टेयर भूमि की है जरूरत होगी। वहीं तकनीकी विवि के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित होगी।

उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी। इससे पर्यटकों की सुरक्षा और मजबूत होगी।

प्राथमिक शिक्षा- पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूलों में पका पकाया भोजन भेजेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को यह मिड डे मील के तहत दिया जाएगा।

सहकारिता : उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। यह 68 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा।

कुंभ मेले के ऑडिट के लिए 2 पद सृजित किए गए हैं। वरिष्ठ लेख अधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक एक पद किया गया है।

वित्त विभाग- लेखाकार व अन्य पदो पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। ज्येष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति।

ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन होगा। इस प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए 2 पद परिवर्तन, 2 नए पदों का सृजन मंजूरी मिली।

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के तहत सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन होगा।

बापूग्राम भूमि मामला….बापुग्राम, बिन्दुखत्ता, 54 बग्गा का प्रस्ताव आया। इसके लिए मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव इसके लिए सामिति बनाएंगे। उनको भूमि अधिकार के लिए क्या होगा, ये प्रस्ताव तैयार करके केंद्र को भेजा जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद को समाप्त करने का फैसला।

 

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